आयकर कैलकुलेटर (भारत)
वित्त वर्ष 2026-27 का आपका कर और इन-हैंड वेतन। नई व्यवस्था में ₹12 लाख तक की कर योग्य आय (₹12.75 लाख वेतन) पर कोई कर नहीं।
पंक्ति-दर-पंक्ति
आपके आँकड़े, चरण दर चरण।
आपकी आय कर स्लैब में कैसे बँटती है
कर योग्य आय का हर हिस्सा अपनी दर से कर देता है, इसलिए सीमा से ऊपर का हिस्सा ही ऊँची दर पर लगता है।
| दर | स्लैब | इसमें आपकी आय | कर |
|---|
नियम और स्रोत
- Income Tax Department: salaried individuals
- Income tax slabs FY 2025-26 and FY 2026-27 (new and old regime)
- Budget 2026-27: slabs, rebate and standard deduction unchanged
- Surcharge 10% above ₹50 lakh, 15% above ₹1 crore, 25% above ₹2 crore (37% above ₹5 crore in the old regime), with marginal relief; health and education cess 4%. Old-regime figures are for people under 60.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कौन-सी व्यवस्था चुनें?
नई व्यवस्था में दरें कम हैं और ₹12 लाख तक की कर योग्य आय पर कोई कर नहीं, पर लगभग कोई कटौती नहीं। अगर 80C, 80D, HRA और होम लोन ब्याज जैसी बड़ी कटौतियाँ (आमतौर पर ₹4–5 लाख से काफ़ी ज़्यादा) हों तो पुरानी व्यवस्था बेहतर हो सकती है। कैलकुलेटर दोनों निकालता है।
क्या बजट 2026 ने स्लैब बदले?
नहीं। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई व्यवस्था के स्लैब (₹4 लाख तक 0%, फिर 5% की बढ़त से ₹24 लाख से ऊपर 30%), ₹75,000 मानक कटौती और 87A छूट वही हैं। आयकर अधिनियम 2025 ने 1 अप्रैल 2026 से 1961 के अधिनियम की जगह ली, दरें बदले बिना।